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बालिका से रेप में 15 साल की कैद
Updated Wed, 13 Sep 2017 12:51 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। 11 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार के जुर्म में अदालत ने आरोपी को 15 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 16 अप्रैल 2015 को थाने में दुराचार की तहरीर दी थी। कहा था कि उसकी 11 साल की पुत्री शाम को शौच के लिए खेत गई थी। वापस लौटते समय पड़ोसी विष्णु पुत्र संतोष रैदास ने सूने घर में दुराचार किया। धमकाते हुए भाग निकला।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश डीपीएन सिंह के समक्ष अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए।
न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनाए फैसले में अभियुक्त को धारा 376 में 15 साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 व धारा 504 में एक-एक साल की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 26 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
- एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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बांदा। 11 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार के जुर्म में अदालत ने आरोपी को 15 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 16 अप्रैल 2015 को थाने में दुराचार की तहरीर दी थी। कहा था कि उसकी 11 साल की पुत्री शाम को शौच के लिए खेत गई थी। वापस लौटते समय पड़ोसी विष्णु पुत्र संतोष रैदास ने सूने घर में दुराचार किया। धमकाते हुए भाग निकला।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश डीपीएन सिंह के समक्ष अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए।
न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनाए फैसले में अभियुक्त को धारा 376 में 15 साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 506 व धारा 504 में एक-एक साल की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 26 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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- एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया