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Kanpur Dehat: 44 साल पहले का सामूहिक हत्याकांड, कोर्ट ने पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद, अर्थदंड भी ठोका

Thu, 23 Mar 2023 05:26 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 23 Mar 2023 05:26 PM IST
सार

देवराहट थाना क्षेत्र में 44 साल पहले हुए सामूहिक हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 29-29 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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44 years ago mass murder in Kanpur Dehat, the court sentenced five convicts to life imprisonment
हत्याकांड के आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर देहात में देवराहट क्षेत्र के गांव सेल्हुपुर में वर्ष 1979 में हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 29-29  हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि कानूनी दांव पेंच के चलते 44 साल से विचाराधीन पड़े मामले में गुरुवार को अदालत का फैसला आया है।

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देवराहट क्षेत्र के सेल्हूपुर गांव में नवंबर 1978 में किसान दिनेश की हत्या हुई थी। आरोपी अयोध्या प्रसाद ने जमानत पर रिहा होने के बाद बदला लेने के इरादे से दिनेश के भाई रमेशचंद ने अपने साथियों समेत 1979 को अयोध्या प्रसाद के भाई सरजू, भतीजे शिव प्रसाद व छोटे तथा चार साल के पौत्र भीम सिंह की हत्या कर दी थी।
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मामले में अयोध्या प्रसाद ने उस समय भोगनीपुर कोतवाली में रमेशचंद सहित 21 लोगों के खिलाफ हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में अभियोजन की ओर से कोर्ट में नौ लोगों की गवाही कराई गई।  हुए कानूनी दांव पेंच में यह मामला 1982 में हाईकोर्ट के स्थगनादेश से लंबित हो गया था।

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14 आरोपियों की हो चुकी थीं मौतें
स्टे खारिज होने के बाद मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि यादव की अदालत में शुरू हुई। मामले में 14 आरोपियों की मौतें हो चुकी थीं, जबकि एक आरोपी मान सिंह फरार है। अदालत ने शेष आरोपी विजय बहादुर, प्रेमचंद्र, विजय नारायण, बतोले, मथुरा, धनीराम की पत्रावली को अलग कर सुनवाई शुरू कर दी थी।

अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा, 29-29 हजार का अर्थदंड
 अदालत में कई तिथियों तक चली अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस के बाद अदालत ने मंगलवार को मामले के पांच आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया था। वहीं एक आरोपी मथुरा को दोषमुक्त करार दिया था। गुरुवार को अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 29-29 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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