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पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें खाद की बिक्री
Updated Sat, 03 Nov 2018 12:41 AM IST
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कानपुर देहात। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी लाइसेंस धारकों को पीओएस मशीनें पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। जिला कृषि अधिकारी ने सभी खाद विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं कि पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद की बिक्री की जाए। निर्धारित मात्रा से अधिक कहीं स्टॉक नहीं होना चाहिए। वहीं अधिक वसूली के मामले सही पाए जाने पर दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।
रबी की बुआई के समय प्रत्येक वर्ष डीएपी व यूरिया की किल्लत आती है। इसको लेकर कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी सुमित पटेल ने बताया कि सभी खाद विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वह निर्धारित दर से अधिक वसूली न करें। वहीं, खाद की बिक्री दुकानों को उपलब्ध कराई गई पीओएस मशीन के माध्यम से की जाए। उससे निकलने वाला बिल किसानों को अनिवार्य रूप से दिया जाए। बता दें कि पीओएस मशीनें खाद की दुकानों को पिछले वर्ष ही उपलब्ध करा दी गई थीं। जिसमें किसान का आधार नंबर फीड किया जाता है। उसमें खाद की बिक्री का पूरा विवरण फीड रहता है। दुकानदार कालाबाजारी व अन्य गड़बड़ी नहीं कर पाते हैं।
जिला कृषि अधिकारी ने दुकानदारों को जारी निर्देश में कहा है कि निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन के माध्यम से हुई बिक्री मान्य होगी। उसके अनुसार दुकान में स्टॉक की जांच जाएगी। दुकान के बाहर लाइसेंस धारक के नाम व खाद के रेट दर्ज होने चाहिए। खाद की बिक्री लाइसेंस में दर्ज दुकान की चौहद्दी में ही की जाएगी। अन्य स्थान पर बिक्री करने में कालाबाजारी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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रबी की बुआई के समय प्रत्येक वर्ष डीएपी व यूरिया की किल्लत आती है। इसको लेकर कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी सुमित पटेल ने बताया कि सभी खाद विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वह निर्धारित दर से अधिक वसूली न करें। वहीं, खाद की बिक्री दुकानों को उपलब्ध कराई गई पीओएस मशीन के माध्यम से की जाए। उससे निकलने वाला बिल किसानों को अनिवार्य रूप से दिया जाए। बता दें कि पीओएस मशीनें खाद की दुकानों को पिछले वर्ष ही उपलब्ध करा दी गई थीं। जिसमें किसान का आधार नंबर फीड किया जाता है। उसमें खाद की बिक्री का पूरा विवरण फीड रहता है। दुकानदार कालाबाजारी व अन्य गड़बड़ी नहीं कर पाते हैं।
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जिला कृषि अधिकारी ने दुकानदारों को जारी निर्देश में कहा है कि निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन के माध्यम से हुई बिक्री मान्य होगी। उसके अनुसार दुकान में स्टॉक की जांच जाएगी। दुकान के बाहर लाइसेंस धारक के नाम व खाद के रेट दर्ज होने चाहिए। खाद की बिक्री लाइसेंस में दर्ज दुकान की चौहद्दी में ही की जाएगी। अन्य स्थान पर बिक्री करने में कालाबाजारी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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