फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें खाद की बिक्री

पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें खाद की बिक्री

Sat, 03 Nov 2018 12:41 AM IST
Updated Sat, 03 Nov 2018 12:41 AM IST
विज्ञापन
पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें खाद की बिक्री
कानपुर देहात। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी लाइसेंस धारकों को पीओएस मशीनें पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। जिला कृषि अधिकारी ने सभी खाद विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं कि पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद की बिक्री की जाए। निर्धारित मात्रा से अधिक कहीं स्टॉक नहीं होना चाहिए। वहीं अधिक वसूली के मामले सही पाए जाने पर दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।
विज्ञापन

रबी की बुआई के समय प्रत्येक वर्ष डीएपी व यूरिया की किल्लत आती है। इसको लेकर कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी सुमित पटेल ने बताया कि सभी खाद विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वह निर्धारित दर से अधिक वसूली न करें। वहीं, खाद की बिक्री दुकानों को उपलब्ध कराई गई पीओएस मशीन के माध्यम से की जाए। उससे निकलने वाला बिल किसानों को अनिवार्य रूप से दिया जाए। बता दें कि पीओएस मशीनें खाद की दुकानों को पिछले वर्ष ही उपलब्ध करा दी गई थीं। जिसमें किसान का आधार नंबर फीड किया जाता है। उसमें खाद की बिक्री का पूरा विवरण फीड रहता है। दुकानदार कालाबाजारी व अन्य गड़बड़ी नहीं कर पाते हैं।
विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी ने दुकानदारों को जारी निर्देश में कहा है कि निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन के माध्यम से हुई बिक्री मान्य होगी। उसके अनुसार दुकान में स्टॉक की जांच जाएगी। दुकान के बाहर लाइसेंस धारक के नाम व खाद के रेट दर्ज होने चाहिए। खाद की बिक्री लाइसेंस में दर्ज दुकान की चौहद्दी में ही की जाएगी। अन्य स्थान पर बिक्री करने में कालाबाजारी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed