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Kanpur: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद…20 हजार जुर्माना भी, छह गवाहों ने सुनाई दरिंदगी की कहानी

Sun, 01 Sep 2024 11:58 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 01 Sep 2024 11:58 AM IST
सार

Kanpur News: जूही थाना क्षेत्र में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 हजार जुर्माना भी ठोका गया है।

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20 years imprisonment to the accused of raping a minor, 20 thousand fine also
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट योगेश कुमार ने 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

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जूही बंबुरहिया निवासी आठ वर्षीय बालिका 17 जुलाई 2022 की रात बिजली चली जाने के कारण घर के बाहर लेटे पिता के पास आकर सो गई। थोड़ी देर बाद पिता पेशाब करने घर के अंदर गया और लौटकर आया तो बेटी रोती हुई घर के अंदर मां के पास भागी।
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उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले रमेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता ने रमेश के खिलाफ जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके माता-पिता समेत छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने रमेश को दोषी मानकर सजा सुनाई।

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