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यूपी के इस शहर में बिना पंजीयन दौड़ रहे 2.32 लाख वाहन
Mon, 26 Aug 2019 02:03 PM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Mon, 26 Aug 2019 02:03 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : गूगल
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कानपुर में बिना पंजीयन 2.32 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। ये वे वाहन हैं जिन्होंने 15 साल बीतने के बाद भी पुन: पंजीयन नहीं कराया है। परिवहन आयुक्त ने निर्णय लिया है कि जो भी अपने वाहन का पुन: पंजीयन कराना चाहते हैं वे 31 अगस्त तक वाहन समेत आरटीओ कार्यालय कानपुर पहुंच कर सूचना दें। ऐसे सभी लोगों के वाहनों का पुन: पंजीयन एक से 30 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक होगा। अन्यथा उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन आदित्य त्रिपाठी ने बताया कि 15 साल पुराने दो पहिया/चार पहिया वाहनों के पंजीयन निरस्त का आदेश 9 जुलाई 2018 को आया था। बावजूद इसके 9620 स्वामियों ने पुन: पंजीयन कराया था, जबकि 232709 वाहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पुन: पंजीयन नहीं कराया है।
यदि इन लोगों ने 30 सितंबर तक पुन: पंजीयन नहीं कराया तो उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। एक से 29 सितंबर 2019 तक अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद वाहन पुन: पंजीकृत किए जाएंगे। 29 सितंबर के बाद अपील भी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि परिवहन आयुक्त के पत्र की अवधि पूरी हो जाएगी।
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एआरटीओ प्रशासन आदित्य त्रिपाठी ने बताया कि 15 साल पुराने दो पहिया/चार पहिया वाहनों के पंजीयन निरस्त का आदेश 9 जुलाई 2018 को आया था। बावजूद इसके 9620 स्वामियों ने पुन: पंजीयन कराया था, जबकि 232709 वाहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पुन: पंजीयन नहीं कराया है।
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यदि इन लोगों ने 30 सितंबर तक पुन: पंजीयन नहीं कराया तो उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। एक से 29 सितंबर 2019 तक अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद वाहन पुन: पंजीकृत किए जाएंगे। 29 सितंबर के बाद अपील भी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि परिवहन आयुक्त के पत्र की अवधि पूरी हो जाएगी।
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