फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   रिटर्न समय से न देने पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना

रिटर्न समय से न देने पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना

Sun, 02 Jul 2017 12:39 AM IST
Updated Sun, 02 Jul 2017 12:39 AM IST
विज्ञापन
रिटर्न समय से न देने पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना
महोबा। जीएसटी लागू होने के पहले दिन व्यापारियों की समस्याएं सुलझाते हुए एडीशनल कमिश्नर बीके त्रिपाठी ने कहा जीएसटी से व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं हैं। किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा।
विज्ञापन


जिनके जीएसटी नंबर आ गए हैं वे और जिनके नहीं आए हैं वे भी पूर्व की भांति 90 दिन की छूट के तहत बिल काटकर कारोबार करेंगे। बशर्ते उन्हें अपनी खरीद फरोख्त का ऑन लाइन रिर्टन जीएसटी पोर्टल में देना होगा। मिस मैच होने पर ही व्यापारी को परेशानी आएगी।
विज्ञापन


चरखारी बाईपास रोड स्थित वस्तु सेवा एवं माल कर कार्यालय में शनिवार को जीएसटी स्थापना दिवस के मौके पर एडीशनल कमिश्नर ने कहा व्यापारी को खरीद फरोख्त का पूरा विवरण ऑन लाइन देना होगा। समय से रिर्टन दाखिल न करने पर प्रतिदिन 100 रुपये का अर्थदंड लगेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसकी अधिकतम सीमा पांच हजार होगी। देय जीएसटी कर को केवल ऑन लाइन ही जमा किया जा सकेगा। केवल छोटे व्यापारी ऑन लाइन जनरेट चालान के द्वारा 10 हजार तक का कर जमाकर सकेंगे। प्रत्येक सामान्य व्यापारी को अगले माह की 20 तारीख तक रिर्टन दाखिल करना होगा।

साथ ही इसके पूर्व 10 तारीख तक अपनी बिक्री व 17 तारीख तक खरीद का विवरण भी दाखिल करना होगा। 75 लाख तक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारी समाधान में आएंगे जिन्हें, त्रिमासिक रिर्टन देना होगा।


इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद पांडेय, सुरेंद्र कुमार कैथल, जीएसटी अधिकारी अमित सिंह, विनोद पुरवार, सेवक नंदवानी, प्रदीप गुप्ता, गोपाल दत्त पांडेय, जगदीश कुमार, नीरज वर्मा, संतोष मिश्रा, कालूराम, अंकित आदि अधिकारी मौजूद रहे।

-जीएसटी के स्थापना दिवस में बोले एडीशनल कमिश्नर
-व्यापारियों को बताए निर्बाध कारोबार के तरीके
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed