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युवक की हत्या में चार को उम्रकैद
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उन्नाव। आसीवन थानाक्षेत्र के गांव ऐनीखुर्द में पांच साल पहले हुई युवक की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने चार लोगों को दोष साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एनीखुर्द गांव निवासी प्रशांत (25) पुत्र विनोद कुमार पांडेय की जमीन विवाद में गांव के ही रामनरेश माली ने सुपारी देकर 20 फरवरी 2015 को हत्या करा दी थी। पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया कराया था। जांच कर रही पुलिस ने हत्या में शामिल लखनऊ के थाना माल के गांव वीरपुर निवासी पुतान पासी, आबिदनगर निवासी चंद्रभान, आसवीन के गांव एनीखुर्द निवासी रमेश व रामनरेश माली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।
अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक में मामला विचाराधीन था। न्यायाधीश मो. राशिद ने दोनों पक्ष के गवाहों और वकीलों की दलीलें सुनीं। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों को प्रशांत की हत्या का दोषी पाया। चारों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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- पांच साल पहले हुई थी हत्या, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था मुकदमा
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एनीखुर्द गांव निवासी प्रशांत (25) पुत्र विनोद कुमार पांडेय की जमीन विवाद में गांव के ही रामनरेश माली ने सुपारी देकर 20 फरवरी 2015 को हत्या करा दी थी। पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया कराया था। जांच कर रही पुलिस ने हत्या में शामिल लखनऊ के थाना माल के गांव वीरपुर निवासी पुतान पासी, आबिदनगर निवासी चंद्रभान, आसवीन के गांव एनीखुर्द निवासी रमेश व रामनरेश माली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।
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अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक में मामला विचाराधीन था। न्यायाधीश मो. राशिद ने दोनों पक्ष के गवाहों और वकीलों की दलीलें सुनीं। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने चारों को प्रशांत की हत्या का दोषी पाया। चारों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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- पांच साल पहले हुई थी हत्या, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था मुकदमा