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Kanpur News: 65 साल बाद 13,940 वर्गमीटर भूमि हुई कब्जामुक्त

Fri, 30 Oct 2026 02:23 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:23 AM IST
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13,940 square meters of land freed from encroachment after 65 years
कानपुर। ग्राम शाहपुर (मोहसिनपुर) की 13,940 वर्गमीटर भूमि के कब्जेदारों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सिविल कोर्ट से लिए गए स्टे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही, कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पहली बार याचिकाकर्ता पर ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है।
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केडीए के विशेष कार्याधिकारी (विधि) सत शुक्ला ने बताया कि ग्राम शाहपुर में पनकी आवासीय योजना की आराजी संख्या-210, 221, 222 व 223 की करीब 13,940 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा किए सुमित माखीजा व अन्य सिविल कोर्ट से स्टे ले आए थे। भूमि को अर्जन से मुक्त करने की राज्य सरकार ने 16 मई 2008 को निरस्त कर दी थी। इस पर याचिकाकर्ताओं ने 16 मई 2008 को हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। कोर्ट में आधार लिया था कि एवार्ड की धनराशि जमा नहीं की गई है और भूमि का कब्जा शुरू से उनके व पूर्वजों के पास रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने 27 अक्तूबर को याचिकाकर्ताओं ने पांच लाख का जुर्माना लगाकर रिट याचिका खारिज कर दी है। आवासीय सर्किल रेट के हिसाब से इस भूमि की कीमत 51 करोड़, 57 लाख 50 हजार तो व्यावसायिक के हिसाब से एक अरब, तीन करोड़, पंद्रह लाख 60 हजार रुपये है।
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