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नमक व्यवसायी समेत पांच पर 60 हजार जुर्माना

Fri, 22 Dec 2017 12:29 AM IST
Updated Fri, 22 Dec 2017 12:29 AM IST
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नमक व्यवसायी समेत पांच पर 60 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
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बांदा। खाद्य वस्तुओं में मिलावट व मानक के अनुरूप न पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने पांच व्यापारियों पर कुल 60 हजार रुपये जुर्माना किया है। इसमें एक ब्रांडेड नमक का कारोबारी भी शामिल है। उधर, खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी तेल बेचने और बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वाले तीन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

अलीगंज में बसंतलाल की दुकान से ब्रांडेड नमक का नमूना भरा गया। जांच रिपोर्ट में यह फेल आया है। एडीएम कोर्ट ने दुकानदार बसंत लाल पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। बिसंडा थाने के घनसौल जनवारा गांव के दूध विक्रेता संजय कुमार पर 10 हजार, नरैनी में होटल व्यवसायी बबलू शिवहरे पर स्पेशल मलाई पेड़ा में मिलावट मिलने पर 15 हजार, चिल्ला थाने के पदारथपुर गांव में अनिल कुमार त्रिवेदी पर मिलावटी मूंग दाल बेचने पर 15 हजार और सहेवा गांव के दूधिया जयकरन यादव पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया।
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अतर्रा के तिलक नगर निवासी लखनलाल प्रजापति के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर कराया है। नमूने की जांच रिपोर्ट में उसके यहां के सरसों तेल में मिलावट मिली है। बबेरू रोड बिसंडा में बिना लाइसेंस आइस कैंडी बनाने पर व्यवसायी राजेश कुमार गुप्ता, बांदा शहर के किराना व्यवसायी रामगोपाल गुप्ता और रामप्रताप पांडेय के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार जायसवाल ने बताया कि व्यवसायियों को नोटिस भेजा है। जुर्माना की राशि एक माह में जमा करनी होगी। इसके बाद आरसी जारी कर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।

- नमूनों में मिलावट मिलने पर एडीएम कोर्ट की कार्रवाई
- बिना लाइसेंस धंधा करने पर तीन के खिलाफ मुकदमा
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