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Kanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कैद
Thu, 17 Jul 2025 12:50 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 17 Jul 2025 12:50 AM IST
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कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को साथ लेजाकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
डेरापुर के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिक बेटी 17 जनवरी 2019 को एक कॉलेज गई थी। इसके बाद वह घर नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उसे मंगलपुर क्षेत्र के गांव भंदेमऊ निवासी इंदल अपने साथी अंतापुर निवासी रवि, दनियापुर निवासी पप्पू व विनय के साथ ले गया है। पुलिस ने आरोप व तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए किशोरी को बरामद करने के बाद उसके बयान व चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर इंदल के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में पेश किए। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर नाम हटा दिए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज-13/पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी।बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी इंदल को दोषी ठहराया। साथ ही उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने व अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।
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डेरापुर के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिक बेटी 17 जनवरी 2019 को एक कॉलेज गई थी। इसके बाद वह घर नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उसे मंगलपुर क्षेत्र के गांव भंदेमऊ निवासी इंदल अपने साथी अंतापुर निवासी रवि, दनियापुर निवासी पप्पू व विनय के साथ ले गया है। पुलिस ने आरोप व तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए किशोरी को बरामद करने के बाद उसके बयान व चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर इंदल के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में पेश किए। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर नाम हटा दिए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज-13/पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी।बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी इंदल को दोषी ठहराया। साथ ही उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने व अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।
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