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Kannauj News: गैंगस्टर में दो वर्ष आठ दिन की जेल
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कन्नौज। गैंगस्टर में दोषी पाए गए अभियुक्त को बुधवार को दो वर्ष आठ दिन की जेल व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
बताया गया कि अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय़ व आतंक का माहौल बनाया जा रहा था। नाजायज तरीके से आर्थिक तथा भौतिक लाभ अर्जित करने के संबंध में सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस द्वारा विवेचना कर चार्जशीट पेश की गई। इसके बाद साक्ष्य व गवाहों काे सुना गया।
विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट) इंद्रजीत सिंह द्वितीय द्वारा तमौली मंदिर बौद्धनगर तिर्वा निवासी रावेन्द्र गिहार उर्फ कारो करिया को दोषी पाते हुए दो वर्ष आठ दिन का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा का आदेश होने के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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बताया गया कि अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय़ व आतंक का माहौल बनाया जा रहा था। नाजायज तरीके से आर्थिक तथा भौतिक लाभ अर्जित करने के संबंध में सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस द्वारा विवेचना कर चार्जशीट पेश की गई। इसके बाद साक्ष्य व गवाहों काे सुना गया।
विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट) इंद्रजीत सिंह द्वितीय द्वारा तमौली मंदिर बौद्धनगर तिर्वा निवासी रावेन्द्र गिहार उर्फ कारो करिया को दोषी पाते हुए दो वर्ष आठ दिन का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा का आदेश होने के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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