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Kannauj News: गैंगस्टर में दो को साढ़े तीन-तीन साल की सजा
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कन्नौज। गैंगस्टर प्रकरण का 14 साल बाद फैसला बुधवार को आया। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को साढ़े तीन-तीन साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोतवाली छिबरामऊ के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विजय पाल सिंह ने 17 जनवरी 2011 को कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर निवासी रवी व बिकूपुर निवासी दिनेश के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि रवि का एक गैंग था, जिसका दिनेश सक्रिय सदस्य था। उक्त लोग अवैध असलहे के बल पर घरों में प्रवेश कर शस्त्र व जेवर आदि चोरी करते थे।
इलाके में आतंक होने की वजह से कोई इनके खिलाफ शिकायत नहीं करता था। डीएम के अनुमोदन के बाद पत्रावली न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय में चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी जिला एवं सत्र न्यायालय ने रवी व दिनेश को दोषी मानते हुए दोनों को साढ़े तीन-तीन साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कोतवाली छिबरामऊ के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विजय पाल सिंह ने 17 जनवरी 2011 को कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर निवासी रवी व बिकूपुर निवासी दिनेश के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि रवि का एक गैंग था, जिसका दिनेश सक्रिय सदस्य था। उक्त लोग अवैध असलहे के बल पर घरों में प्रवेश कर शस्त्र व जेवर आदि चोरी करते थे।
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इलाके में आतंक होने की वजह से कोई इनके खिलाफ शिकायत नहीं करता था। डीएम के अनुमोदन के बाद पत्रावली न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय में चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी जिला एवं सत्र न्यायालय ने रवी व दिनेश को दोषी मानते हुए दोनों को साढ़े तीन-तीन साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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