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Kannauj News: जानलेवा हमले में दो भाइयों को सात वर्ष की सजा
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कन्नौज। पांच वर्ष पहले खेत में फसल की रखवाली कर रहे ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने के मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने दो भाइयों को दोषी करार देकर सात वर्ष की सजा सुनाई। एक आरोपी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर उसको दोषमुक्त कर दिया।
थाना सौरिख के गांव कर्री निवासी ब्रह्मपाल ने पांच जून 2019 को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि भाई नेकराम चार जून 2019 की रात को मक्का फसल की रखवाली कर रहा था। तभी अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर नेकराम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। विवेचक ने गांव के जयपाल उर्फ जेपी, भाई अजय व गांव के संजू शाक्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर जयपाल उर्फ जेपी, अजय को दोषी करार कर सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों को सात सात हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं। वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी संजू शाक्य को दोषमुक्त कर दिया गया।
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थाना सौरिख के गांव कर्री निवासी ब्रह्मपाल ने पांच जून 2019 को अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि भाई नेकराम चार जून 2019 की रात को मक्का फसल की रखवाली कर रहा था। तभी अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर नेकराम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। विवेचक ने गांव के जयपाल उर्फ जेपी, भाई अजय व गांव के संजू शाक्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर जयपाल उर्फ जेपी, अजय को दोषी करार कर सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों को सात सात हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं। वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी संजू शाक्य को दोषमुक्त कर दिया गया।
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