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छात्रा से अश्लील हरकत में तीन साल की कैद, कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ की गई थी वारदात
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कन्नौज। कोचिंग से लौट रही छात्रा का रास्ता घेरकर अश्लील हरकत करने वाले युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने इसमें से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
छिबरामऊ कोतवाली के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी छह अक्तूबर 2019 को कोचिंग से घर लौट रही थी। इस दौरान इब्राहिमगंज निवासी रंजीत कुमार ने छात्रा का रास्ता रोककर हाथ पकड़ लिया। इसके बाद छेड़खानी करते हुए अश्लील हरकत की। पीड़िता ने छिबरामऊ कोतवाली में रंजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप था कई दिनों से रंजीत उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की।
साक्ष्यों, पीड़िता व अन्य लोगों की गवाही के आधार पर रंजीत कुमार को तीन साल की कैद और 35 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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छिबरामऊ कोतवाली के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी छह अक्तूबर 2019 को कोचिंग से घर लौट रही थी। इस दौरान इब्राहिमगंज निवासी रंजीत कुमार ने छात्रा का रास्ता रोककर हाथ पकड़ लिया। इसके बाद छेड़खानी करते हुए अश्लील हरकत की। पीड़िता ने छिबरामऊ कोतवाली में रंजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप था कई दिनों से रंजीत उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की।
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साक्ष्यों, पीड़िता व अन्य लोगों की गवाही के आधार पर रंजीत कुमार को तीन साल की कैद और 35 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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