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Kannauj News: दहेज हत्या में दोषी पति को 10 वर्ष की सजा

Thu, 31 Jul 2025 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 31 Jul 2025 11:59 PM IST
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Husband convicted of dowry death, sentenced to 10 years imprisonment
कन्नौज। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी हरेंद्रनाथ ने गुरुवार को दोषी पति को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 7500 रुपये का अर्थदंड भुगतने का आदेश दिया।
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कोतवाली गुरसहायगंज के आमपुर्वा गांव निवासी गिरेंद्र ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि पुत्री मोनी देवी का विवाह 19 जून 18 को ठठिया थाना के भर्तापुर निवासी कृपाशंकर के साथ किया था। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर पुत्री को मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद पुत्री की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अ
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पर सत्र न्यायाधीश एफटीसी हरेंद्रनाथ के कोर्ट में सुनवाई चली। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर पति कृपाशंकर को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 7500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी ससुर रामऔतार व सास रामकली को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया गया। न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त कृपाशंकर को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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