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Kannauj News: प्रधान पुत्र पर हमला करने वाले पिता-पुत्र समेत पांच को सजा
Wed, 30 Aug 2023 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Wed, 30 Aug 2023 12:39 AM IST
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कन्नौज। प्रधान पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कठेला गांव निवासी शशि प्रभा ने 27 जून 22 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि सास राममूर्ति लाख ग्राम पंचायत की मौजूद ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान का सारा काम पति विजय पाल राजपूत देखते है। पति मक्कापुरवा से कीरतपुर गांव के बीच सड़क पर खड़ंजा का कार्य कराने के लिए गए थे। तभी कीरतपुर गांव के पास सुबह 10:40 बजे पर मक्कापुरवा निवासी अटलराम,पुत्र भानू प्रताप, जितेंद्र कुमार के अलावा सूरज कुमार, बहनोई प्रदीप तीन अज्ञात साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडे व लोहे की रॉड से पति को जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिया। सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने अटलराम, जितेंद्र, भानू प्रताप, सूरज व प्रदीप को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कठेला गांव निवासी शशि प्रभा ने 27 जून 22 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि सास राममूर्ति लाख ग्राम पंचायत की मौजूद ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान का सारा काम पति विजय पाल राजपूत देखते है। पति मक्कापुरवा से कीरतपुर गांव के बीच सड़क पर खड़ंजा का कार्य कराने के लिए गए थे। तभी कीरतपुर गांव के पास सुबह 10:40 बजे पर मक्कापुरवा निवासी अटलराम,पुत्र भानू प्रताप, जितेंद्र कुमार के अलावा सूरज कुमार, बहनोई प्रदीप तीन अज्ञात साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडे व लोहे की रॉड से पति को जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिया। सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने अटलराम, जितेंद्र, भानू प्रताप, सूरज व प्रदीप को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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