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चाइनीज और अवैध पटाखे नहीं बिक सकेंगे

Thu, 20 Oct 2016 10:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूराो/कन्नौज
अमर उजाला ब्यूराो/कन्नौज Updated Thu, 20 Oct 2016 10:35 PM IST
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Chinese and illegal fireworks will not be sold
आतिशबाजी - फोटो : amar ujala

जिले में अवैध और चाइनीज पटाखा बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अग्निशमन विभाग व पुलिस विभाग ने इसकी रणनीति तैयार की है। विभागीय मानक पूरे करने वाले लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच सकेंगे। पटाखे की दुकानों के लिए स्थान भी चिह्नित किए गए हैं। अग्निशमन विभाग पटाखों की दुकानों की निगरानी करेगा। वहीं दुकानदार भी अपनी सुरक्षा को लेकर फायर यंत्र सहित अन्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखेंगे। अभी लाइसेंस का आवेदन पत्र वितरण शुरू नहीं हुआ है।

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इन स्थानों पर लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें
- कन्नौज शहर में बोर्डिंग खेल मैदान पर
- गुरसहायगंज में जीटी रोड किनारे रोडवेज बस स्टाप की जमीन पर
- छिबरामऊ में केरदा रोड पर
- सौरिख में रामलीला मैदान पर
- तिर्वा में डीएन इंटर कालेज खेल मैदान पर

आतिशबाजी दुकान के ये होंगे मानक
आतिशबाजी की दुकान टीन शेड में लगाई जाएगी। दुकान के अंदर और बाहर कपड़े का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दुकान में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और रसोई गैस सिलेंडर का प्रयोग नहीं होगा। रोशनी के लिए दुकान के अंदर बल्ब भी नहीं जलाया जाएगा। एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी तीन मीटर की रहेगी। आतिशबाजी की दुकानें आमने-सामने नहीं लगाई जाएंगी। जिन स्थानों पर आतिशबाजी की दुकानें लगी होंगी। उस क्षेत्र के 50 मीटर दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं होगा।
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पटाखे की दुकान पर यह रखें व्यवस्था
पटाखे की दुकान लगाने वाले व्यक्ति को सुरक्षा के लिए खुद इंतजाम करने होंगे। दुकान पर एबीसी का पांच किलो का आग बुझाने का यंत्र रखना होगा। इसके अलावा दुकान पर 200 लीटर पानी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही 100 घन फुट बालू दुकान के निकट एकत्र करनी होगी।
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मानक पूरे न करने वालों का लाइसेंस होगा निरस्त
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बंशलाल भारती ने बताया कि सभी पटाखा लाइसेंस धारकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो भी दुकानदार मानक पूरा नहीं करेगा। उसका लाइसेंस निरस्त कर पटाखे जब्त कर लिए जाएंगे।

दुकानों के निकट खड़ी होगी फायर टेंडर गाड़ियां
अग्नि शमन विभाग ने छिबरामऊ, सौरिख, तिर्वा, कन्नौज और गुरसहायगंज में सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़े करने की व्यवस्था की है।

इस तरह जारी होगा पटाखे का लाइसेंस
पटाखे की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। फायर ब्रिगेड कार्यालय से फार्म मिलेगा। इसके बाद एसडीएम के यहां आवेदन किया जाएगा। जिस पर पुलिस विभाग और अग्नि शमन विभाग से रिपोर्ट लगवानी होगी। रिपोर्ट लगने के बाद आवेदन पत्र एसडीएम कार्यालय में जमा होगा। जहां से लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा।


ये पटाखे प्रतिबंधित
- अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि चाइनीज पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा दैमार, सुतली देशी बम की बिक्री प्रतिबंधित।

आगजनी होने पर यहां दे सूचना
- कहीं पर भी आगजनी होने पर पुलिस के कंट्रोल रूम 100 नंबर और अग्निशमन विभाग के 101 नंबर पर सूचना दे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के कंट्रोल रूम 9454418426 पर सूचना दे सकते हैं। जिससे समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

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