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Kannauj News: नकली कीटनाशकों पर कार्रवाई, पांच दुकानों पर छापा
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कन्नौज। नकली और मानकविहीन कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता के नेतृत्व में, टीम ने तिर्वा के टिड़ियापुर और फगुहा क्षेत्रों में पांच प्रमुख कीटनाशक दुकानों पर छापा मारा। इस अभियान के दौरान, विभिन्न सात कीटनाशकों के नमूने एकत्र किए गए हैं जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
कृषि विभाग की टीम ने दुकानों के स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रसीद और लाइसेंस की वैधता की भी गहनता से जांच की। जांच में दो कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस का सत्यापन नहीं पाया गया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। यदि वे नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कुछ दुकानों के स्टॉक और रिकॉर्ड में भी विसंगतियां पाई गईं। टीम ने प्रतिबंधित कीटनाशकों की उपलब्धता की भी जांच की।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी संतलाल गुप्ता ने बताया कि किसानों को गलत कीटनाशक के प्रयोग से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे कीटनाशक की बिक्री के साथ किसानों को कैश मेमो अवश्य दें। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में कोई भी नमूना मानकविहीन पाया जाता है, तो संबंधित दुकानदार का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और कीटनाशक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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कृषि विभाग की टीम ने दुकानों के स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रसीद और लाइसेंस की वैधता की भी गहनता से जांच की। जांच में दो कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस का सत्यापन नहीं पाया गया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। यदि वे नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कुछ दुकानों के स्टॉक और रिकॉर्ड में भी विसंगतियां पाई गईं। टीम ने प्रतिबंधित कीटनाशकों की उपलब्धता की भी जांच की।
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जिला कृषि रक्षा अधिकारी संतलाल गुप्ता ने बताया कि किसानों को गलत कीटनाशक के प्रयोग से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे कीटनाशक की बिक्री के साथ किसानों को कैश मेमो अवश्य दें। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में कोई भी नमूना मानकविहीन पाया जाता है, तो संबंधित दुकानदार का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और कीटनाशक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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