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बीएलओ को दिए मतदाता पुनरीक्षण के निर्देश
Kannauj
Updated Mon, 30 Sep 2013 05:38 AM IST
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छिबरामऊ (कन्नौज)। रविवार को तहसील परिसर स्थित बार एसोसिएशन के सभागार में हुए बीएलओ के प्रशिक्षण में एसडीएम व तहसीलदार ने तमाम जानकारियों से अवगत कराते हुए कहा कि 1 से 15 अक्टूबर तक सघन मतदाता पुनरीक्षण का अभियान चलाया जाएगा।
बैठक में मौजूद एसडीएम संदीप सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो युक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य 1 अक्टूबर से प्रारंभ होना है। यह कार्य 30 अक्टूबर तक चलेगा तथा इस दौरान डोर टू डोर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के चलने से तमाम खामियां ठीक हो सकती हैं। 01.01.14 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों का फार्म (6) मतदाता परिचय पत्र के लिए भरवाया जाएगा तथा उसके मकान की संख्या व परिवार के सदस्यों की संख्या भी अंकित की जाएगी। तहसीलदार रामस्वरूप ने कहा कि पूरा फार्म सही और साफ सुथरा भरा होना चाहिए जिससे परिचयपत्र बनाने वाले को कोई दिक्कत न हो । उन्होंने बताया कि 3 से 7 अक्टूबर तक ग्राम सभाओं में प्रधान की मौजूदगी में बैठक कर वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाई जाएगी। प्रधान के सहयोग से गांव में मतदाता परिचय पत्र बनवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर किसी के दो अलग अलग भाग संख्या से दो परिचय पत्र हैं तो उसका एक ही भाग संख्या का परिचय पत्र रहेगा जिस भाग संख्या में उसका मकान बना हुआ है।
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बैठक में मौजूद एसडीएम संदीप सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो युक्त निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य 1 अक्टूबर से प्रारंभ होना है। यह कार्य 30 अक्टूबर तक चलेगा तथा इस दौरान डोर टू डोर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के चलने से तमाम खामियां ठीक हो सकती हैं। 01.01.14 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों का फार्म (6) मतदाता परिचय पत्र के लिए भरवाया जाएगा तथा उसके मकान की संख्या व परिवार के सदस्यों की संख्या भी अंकित की जाएगी। तहसीलदार रामस्वरूप ने कहा कि पूरा फार्म सही और साफ सुथरा भरा होना चाहिए जिससे परिचयपत्र बनाने वाले को कोई दिक्कत न हो । उन्होंने बताया कि 3 से 7 अक्टूबर तक ग्राम सभाओं में प्रधान की मौजूदगी में बैठक कर वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाई जाएगी। प्रधान के सहयोग से गांव में मतदाता परिचय पत्र बनवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर किसी के दो अलग अलग भाग संख्या से दो परिचय पत्र हैं तो उसका एक ही भाग संख्या का परिचय पत्र रहेगा जिस भाग संख्या में उसका मकान बना हुआ है।
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