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Jhansi News: चेक बाउंस मामले में महिला शराब कारोबारी को छह माह कैद

Wed, 27 May 2026 02:17 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 02:17 AM IST
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Woman Liquor Trader Sentenced to Six Months in Jail in Cheque Bounce Case
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। चेक बाउंस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने महिला शराब कारोबारी बबली साहू को सिद्ध दोष करार देते हुए छह माह कैद समेत 35 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत में दायर परिवाद के अनुसार नगरा के राजीव नगर निवासी अनिल कुमार पाठक ने आरोप लगाया था कि वह अंसल बसेरा कॉलोनी निवासी बबली साहू पत्नी आनंद साहू के साथ रिमझिम मॉडल शॉप में व्यवसायिक साझेदार थे। अंग्रेजी शराब के कारोबार के लिए अलग-अलग तिथियों में करीब 30 लाख रुपये दिए थे।
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विवाद के बाद अनिल को तीस लाख रुपया देना तय हुआ। धनराशि वापस करने के लिए बबली साहू की ओर से बैंक ऑफ बड़ौदा के खातेे से 30 लाख रुपये का चेक दिया गया। परिवादी के अनुसार चेक बैंक में लगाने पर भुगतान रोक (स्टॉप पेमेंट) के कारण वह अनादृत हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने एनआई एक्ट के तहत बबली साहू को सजा सुनाई। आदेश में कहा गया कि अर्थदंड में 34.50 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे जबकि शेष 50 हजार रुपये राजकोष में जमा होंगे। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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