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Jhansi News: चरस रखने पर दो पर दोष सिद्ध, न्यायाधीश ने सुनाई सजा

Tue, 09 Jun 2026 01:53 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2026 01:53 AM IST
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Two convicted for possessing charas; judge pronounces sentence.
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। चरस रखने के दो मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने एक को दो साल 13 दिन की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड व दूसरे को तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
कोतवाली पुलिस ने 12 अगस्त 2013 को हाथी खाना खंडहर से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भांडेरी गेट अंदर निवासी पवन साहू बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 250 ग्राम चरस मिली थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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वहीं, एक जुलाई 2011 को कोतवाली पुलिस ने बकरा मंडी के नाले के पास से अकरम निवासी कसाई मंडी स्थित सुगंधीपुरी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 500 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने एनडीपीएस का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
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न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने पवन साहू को दो साल 13 दिन की सजा और पांच हजार रुपये से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटने का फैसला सुनाया। वहीं, अकरम को तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश सुनाया।
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