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Jhansi News: स्कूलों को सबूत देकर नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई करेगा परिवहन विभाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग ने चार टीमों का गठन कर दिया है। दो पहिया वाहनों से स्कूल आने वाले चालकों के फोटो खींचकर स्कूल प्रबंधन समितियों को सौंपे जाएंगे। इसके बाद विभाग नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बुधवार से अभियान शुरू किया जाएगा।
नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग के अफसरों ने प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक कर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है। दो पहिया वाहनों से स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के फोटो खींचकर स्कूलों की प्रबंधन समितियों को सौंपा जाएगा। प्रबंधन समितियों से अभिभावकों को नोटिस जारी कराए जाएंगे। इसके बाद ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हेमचंद गौतम ने बताया कि वाहनों से स्कूल आने वाले नाबालिग वाहन चालकों की फोटो खींचकर स्कूल प्रबंधन समिति को सौंपे जाएंगे। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
बाक्स....
यह है कार्रवाई का नियम
झांसी। परिवहन विभाग के नियमानुसार नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अभिभावक अथवा वाहन स्वामी को तीन साल तक की कैद, साथ ही पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का नियम है। इसके साथ ही नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की आयु के बाद ही बनाया जाएगा।
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झांसी। नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग ने चार टीमों का गठन कर दिया है। दो पहिया वाहनों से स्कूल आने वाले चालकों के फोटो खींचकर स्कूल प्रबंधन समितियों को सौंपे जाएंगे। इसके बाद विभाग नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बुधवार से अभियान शुरू किया जाएगा।
नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिवहन विभाग के अफसरों ने प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक कर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है। दो पहिया वाहनों से स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के फोटो खींचकर स्कूलों की प्रबंधन समितियों को सौंपा जाएगा। प्रबंधन समितियों से अभिभावकों को नोटिस जारी कराए जाएंगे। इसके बाद ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हेमचंद गौतम ने बताया कि वाहनों से स्कूल आने वाले नाबालिग वाहन चालकों की फोटो खींचकर स्कूल प्रबंधन समिति को सौंपे जाएंगे। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
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यह है कार्रवाई का नियम
झांसी। परिवहन विभाग के नियमानुसार नाबालिग के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अभिभावक अथवा वाहन स्वामी को तीन साल तक की कैद, साथ ही पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का नियम है। इसके साथ ही नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की आयु के बाद ही बनाया जाएगा।
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