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तीस शराब और आठ बीयर की दुकानें होंगी बंद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Dec 2016 01:29 AM IST
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- फोटो : demo
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक अप्रैल से हाईवे पर खुली देशी और अंग्रेजी शराब की करीब 16 हजार दुकानें बंद हो जाएंगी। जिले में देशी शराब की 17, अंग्रेजी शराब की 13 और बीयर की आठ दुकानें बंद होंगी। अब इन दुकानों के संचालकों ने शहर में जगह तलाशना शुरू कर दिया है।
जिला आबकारी अधिकारी आरएस गुप्ता ने बताया कि पहले कोर्ट ने हाईवे से 100 मीटर से दूर शराब की दुकानें होने का आदेश दिया था, जिसमें प्रदेश के अंदर 7185 दुकानें बंद हुई थीं। अब अदालत ने हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर दुकानें पहुंचाने के आदेश दिया है। यह भी कहा है कि हाइवे पर किसी भी तरह की शराब से संबंधित विज्ञापन नहीं लगेगा। इसके चलते प्रदेश के अंदर संभवत: 16 हजार दुकानें बंद हो जाएंगी। फिलहाल दुकानों की गिनती प्रदेश स्तर पर की जा रही है, इस कारण यह संख्या बढ़ भी सकती है। इन दुकानों के बंद होने से प्रदेश सरकार को राजस्व का काफी क्षति होंगी। पिछले आदेश पर 33 प्रतिशत राजस्व का नुकसान हुआ था।
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जिला आबकारी अधिकारी आरएस गुप्ता ने बताया कि पहले कोर्ट ने हाईवे से 100 मीटर से दूर शराब की दुकानें होने का आदेश दिया था, जिसमें प्रदेश के अंदर 7185 दुकानें बंद हुई थीं। अब अदालत ने हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर दुकानें पहुंचाने के आदेश दिया है। यह भी कहा है कि हाइवे पर किसी भी तरह की शराब से संबंधित विज्ञापन नहीं लगेगा। इसके चलते प्रदेश के अंदर संभवत: 16 हजार दुकानें बंद हो जाएंगी। फिलहाल दुकानों की गिनती प्रदेश स्तर पर की जा रही है, इस कारण यह संख्या बढ़ भी सकती है। इन दुकानों के बंद होने से प्रदेश सरकार को राजस्व का काफी क्षति होंगी। पिछले आदेश पर 33 प्रतिशत राजस्व का नुकसान हुआ था।
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