फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The charge of embezzlement proved against Amin, the sentence of seven years imprisonment upheld

अमीन पर साबित हुआ गबन का आरोप, सात साल कारावास की सजा बरकरार

Sat, 02 Jul 2022 01:24 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 01:24 AM IST
विज्ञापन
The charge of embezzlement proved against Amin, the sentence of seven years imprisonment upheld
झांसी। गबन के करीब 33 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा ने अमीन को दोषी मानते हुए उसकी सात साल की सजा बरकरार रखी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल के मुताबिक तत्कालीन नायब तहसीलदार अच्छेलाल ने 26 मई 1989 को बबीना थाने में मदन मुरारी खरे पुत्र द्वारिका प्रसाद खरे के खिलाफ गबन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक मदन मुरारी 24 नंवबर 1988 से 5 मई 1989 तक बबीना के घिसौली इलाके में तैनात था। इस दौरान ग्राम बड़ौरा से उन्होंने कुल 14,534 रुपये बैंक ऋण एकत्र किया लेकिन, इसे जमा नहीं कराया। इसी तरह आरोपी ने विभिन्न ग्रामीण इलाके में दर्जनों लोगों से रुपये एकत्रित किया लेकिन, यह पैसा भी जमा नहीं किया और फर्जी रसीदें बनाकर लोगों को दे दीं। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। इसे बाद 19 दिसंबर 2013 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। इसके बाद अभियुक्त ने अपील दाखिल की। इसे अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज करते हुए धारा 409 के तहत सात साल की सजा को बरकरार रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed