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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जयतेंद्र कुमार की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। घटना पांच महीने पहले रक्सा थाना इलाके के पुनावली खुर्द में घटित हुई थी।
रक्सा थाना में तीन मार्च 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कृष्णपाल सिंह ने बताया था कि 28 फरवरी की रात तकरीबन 12 बजे बड़ा भाई बुंदेल सिंह यादव बाइक से मामा रामजस यादव के साथ बड़े मामा के यहां जा रहे थे। इसी दरम्यान अपने खेत में मौजूद बड़े मामा के लड़के कमल सिंह यादव ने बुंदेल सिंह यादव को जान से मारने की नियत से अपनी लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायर कर दिए थे। गोली बुंदेल सिंह व रामजस के पैरों में लगी थी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तेज सिंह गौर ने बताया कि उक्त घटना के आरोपी कमल सिंह ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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रक्सा थाना में तीन मार्च 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कृष्णपाल सिंह ने बताया था कि 28 फरवरी की रात तकरीबन 12 बजे बड़ा भाई बुंदेल सिंह यादव बाइक से मामा रामजस यादव के साथ बड़े मामा के यहां जा रहे थे। इसी दरम्यान अपने खेत में मौजूद बड़े मामा के लड़के कमल सिंह यादव ने बुंदेल सिंह यादव को जान से मारने की नियत से अपनी लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायर कर दिए थे। गोली बुंदेल सिंह व रामजस के पैरों में लगी थी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तेज सिंह गौर ने बताया कि उक्त घटना के आरोपी कमल सिंह ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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