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आयकरः वेतनभोगी आठ लाख तक की आय पर बचा सकते
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झांसी। सरकारी और गैर सरकारी वेतनभोगी अलग- अलग तरीकों से आठ लाख तक की आय पर टैक्स बचाकर परेशानी से बच सकते हैं। इस बार 30 सितंबर तक करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करना है।
अक्सर देखा गया है कि लोग आयकर कटने से परेशान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्होंने जो निवेश किया या खर्च किया है। उस पर उन्हें टैक्स की कितनी बचत होती है। अगर समझदारी से निवेश और खर्चों का दावा करें तो साल में तकरीबन आठ लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय साल 2020- 21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 31 जुलाई थी। इस मोहलत का इस्तेमाल बेहतर टैक्स प्लानिंग से हो सकता है।
इस तरह बचा सकते टैक्स
- होम लोन के सालाना दो लाख तक ब्याज पर छूट हासिल करके।
- एलआईसी प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर।
- न्यू पेंशन स्कीम में दिए गए योगदान पर क्लेम किया जा सकता है।
- खुद या किसी आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए 40 हजार तक के भुगतान पर क्लेम कर सकते हैं।
- दिव्यांग आश्रितों के इलाज और रखरखाव पर होने वाले 75 हजार तक के खर्च पर क्लेम कर सकते हैं।
- हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम या रेगुलर हेल्थ चेकअप पर क्लेम कर सकते हैं।
- अगर एचआरए (हाउस एलाउंस) वेतन का हिस्सा नहीं है तो उस पर क्लेम किया जा सकता है।
- इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसके ब्याज पर छूट ली जा सकती है।
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अक्सर देखा गया है कि लोग आयकर कटने से परेशान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्होंने जो निवेश किया या खर्च किया है। उस पर उन्हें टैक्स की कितनी बचत होती है। अगर समझदारी से निवेश और खर्चों का दावा करें तो साल में तकरीबन आठ लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय साल 2020- 21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 31 जुलाई थी। इस मोहलत का इस्तेमाल बेहतर टैक्स प्लानिंग से हो सकता है।
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इस तरह बचा सकते टैक्स
- होम लोन के सालाना दो लाख तक ब्याज पर छूट हासिल करके।
- एलआईसी प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर।
- न्यू पेंशन स्कीम में दिए गए योगदान पर क्लेम किया जा सकता है।
- खुद या किसी आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए 40 हजार तक के भुगतान पर क्लेम कर सकते हैं।
- दिव्यांग आश्रितों के इलाज और रखरखाव पर होने वाले 75 हजार तक के खर्च पर क्लेम कर सकते हैं।
- हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम या रेगुलर हेल्थ चेकअप पर क्लेम कर सकते हैं।
- अगर एचआरए (हाउस एलाउंस) वेतन का हिस्सा नहीं है तो उस पर क्लेम किया जा सकता है।
- इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसके ब्याज पर छूट ली जा सकती है।