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Jhansi News: महिला पार्षद के हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
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झांसी। सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने जेसीबी चालक की हत्या के आरोप में जेल में बंद महिला पार्षद के पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि सदर बाजार निवासी महिला दीपा ने 11 सितंबर 2022 को सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसके पति महेश कुशवाहा वार्ड नंबर 24 की पार्षद कमला के पति राकेश यादव की जेसीबी चलाते थे। नौ सितंबर को वह जेसीबी चलाने गए थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे। अगले दिन 10 सितंबर को उनका शव भगवंतपुरा में एक प्लॉट पर पड़ा मिला था। महिला ने पार्षद के पति राकेश यादव पर हत्या का आरोप लगाया था।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे शनिवार को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद खारिज कर दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि सदर बाजार निवासी महिला दीपा ने 11 सितंबर 2022 को सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसके पति महेश कुशवाहा वार्ड नंबर 24 की पार्षद कमला के पति राकेश यादव की जेसीबी चलाते थे। नौ सितंबर को वह जेसीबी चलाने गए थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे। अगले दिन 10 सितंबर को उनका शव भगवंतपुरा में एक प्लॉट पर पड़ा मिला था। महिला ने पार्षद के पति राकेश यादव पर हत्या का आरोप लगाया था।
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महिला की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे शनिवार को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद खारिज कर दिया।
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