{"_id":"69fe4f44084e14bb2e024017","slug":"man-who-murdered-his-employer-with-a-rod-and-burned-the-body-sentenced-to-rigorous-life-imprisonment-jhansi-news-c-11-jhs1019-791716-2026-05-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi News: रॉड से मालिक की हत्या कर उसे जलाने वाले को कठोर आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi News: रॉड से मालिक की हत्या कर उसे जलाने वाले को कठोर आजीवन कारावास
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। करीब दो साल पहले प्लास्टिक का कारोबार करने वाले मालिक की रॉड से हत्या कर उसे जलाने वाले नौकर को एडीजे (प्रथम) सुनील कुमार यादव की अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के मुताबिक 29 जुलाई 2024 को कोतवाली थाने के जामिया ओखला निवासी हनीफ मलिक ने कोतवाली थाने में तहरीर दी थी कि मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र निवासी वसीम ने उसके भतीजे आबिद की तलैया मोहल्ले में स्थित किराये के मकान में रॉड से मारकर हत्या कर दी। फिर उसको जला दिया। कोतवाली पुलिस ने वसीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उसे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
शुक्रवार को एडीजे (प्रथम) की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। एडीजीसी रवि प्रकाश गोस्वामी ने तर्क दिया कि यह जघन्य हत्याकांड है। मृतक के मकान मालिक असफाक व समरीन ने घटना वाली रात दोनों के बीच झगड़ा होते हुए देखा था। सुबह उसकी हत्या कर वसीम को भागते हुए देखा था। सारे साक्ष्य उसके खिलाफ हैं। इसीलिए उसे कड़ी सजा दी जाए। इस आधार पर न्यायालय ने वसीम को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
झांसी। करीब दो साल पहले प्लास्टिक का कारोबार करने वाले मालिक की रॉड से हत्या कर उसे जलाने वाले नौकर को एडीजे (प्रथम) सुनील कुमार यादव की अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के मुताबिक 29 जुलाई 2024 को कोतवाली थाने के जामिया ओखला निवासी हनीफ मलिक ने कोतवाली थाने में तहरीर दी थी कि मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र निवासी वसीम ने उसके भतीजे आबिद की तलैया मोहल्ले में स्थित किराये के मकान में रॉड से मारकर हत्या कर दी। फिर उसको जला दिया। कोतवाली पुलिस ने वसीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उसे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
विज्ञापन
शुक्रवार को एडीजे (प्रथम) की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। एडीजीसी रवि प्रकाश गोस्वामी ने तर्क दिया कि यह जघन्य हत्याकांड है। मृतक के मकान मालिक असफाक व समरीन ने घटना वाली रात दोनों के बीच झगड़ा होते हुए देखा था। सुबह उसकी हत्या कर वसीम को भागते हुए देखा था। सारे साक्ष्य उसके खिलाफ हैं। इसीलिए उसे कड़ी सजा दी जाए। इस आधार पर न्यायालय ने वसीम को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन