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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Section 163 will remain in force in the district till November 30.

झांसी: जनपद में 30 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 163, त्योहारों को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला

Fri, 17 Oct 2025 09:59 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 17 Oct 2025 09:59 AM IST
सार

बिना अनुमति सार्वजनिक जगह पर आंदोलन, नारेबाजी, जुलूस और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Jhansi: Section 163 will remain in force in the district till November 30.
पुलिस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

विभिन्न त्योहारों को लेकर जिले में बृहस्पतिवार से 30 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति सार्वजनिक जगह पर आंदोलन, नारेबाजी, जुलूस और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, गुरुनानक जयंती, छठ पूजा, सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, आचार्य नरेंद्रदेव जयंती एवं वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस व अन्य स्थानीय पर्व तथा प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। एडीएम प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होगा।

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