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Jhansi: डंडे से पिता की हत्या के दोषी को सात साल का सश्रम कारावास, दो साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला
Wed, 29 Jul 2026 12:37 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Wed, 29 Jul 2026 12:37 PM IST
सार
तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी बेटे को सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
दो साल पहले मामूली सी कहासुनी पर डंडा मारकर पिता की हत्या करने वाले दोषी पुत्र को विशेष न्यायाधीश (एडीजे) शिवकुमार तिवारी की अदालत ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक, लहचूरा थाना क्षेत्र के इटाइल गांव निवासी जानकी प्रसाद कुशवाहा ने 18 मार्च 2024 को थाने में तहरीर दी थी कि उसके पिता बालकिशन कुशवाहा घर पर थे, तभी छोटा भाई हरदयाल उर्फ मल्थू वहां पहुंचा और पिता से कहा कि मेरी पत्नी व बच्चों को मायके से लेकर आओ। इस पर पिता ने कहा कि तुम नशे की हालत में बच्चों को परेशान करते हो, इसलिए मैं उन्हें लेने नहीं जाऊंगा। इस बात पर वह पिता के साथ गालीगलौज करने लगा। जब उसे रोका गया, तो उसने पास ही पड़े बांस के डंडे से पिता पर वार कर दिया, इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें गंभीर हालत में मऊरानीपुर अस्पताल ले जाया गया, यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकी की तहरीर पर लहचूरा थाना पुलिस ने हरदयाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एडीजीसी ने तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी बेटे को सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक, लहचूरा थाना क्षेत्र के इटाइल गांव निवासी जानकी प्रसाद कुशवाहा ने 18 मार्च 2024 को थाने में तहरीर दी थी कि उसके पिता बालकिशन कुशवाहा घर पर थे, तभी छोटा भाई हरदयाल उर्फ मल्थू वहां पहुंचा और पिता से कहा कि मेरी पत्नी व बच्चों को मायके से लेकर आओ। इस पर पिता ने कहा कि तुम नशे की हालत में बच्चों को परेशान करते हो, इसलिए मैं उन्हें लेने नहीं जाऊंगा। इस बात पर वह पिता के साथ गालीगलौज करने लगा। जब उसे रोका गया, तो उसने पास ही पड़े बांस के डंडे से पिता पर वार कर दिया, इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
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उन्हें गंभीर हालत में मऊरानीपुर अस्पताल ले जाया गया, यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकी की तहरीर पर लहचूरा थाना पुलिस ने हरदयाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एडीजीसी ने तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी बेटे को सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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