फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Even after disconnecting the connection, a recovery notice was sent.

Jhansi: कनेक्शन काटने के बाद भी भेज दी रिकवरी की नोटिस, उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने निरस्त करने का दिया निर्णय

Sun, 11 Jan 2026 09:46 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Sun, 11 Jan 2026 09:46 AM IST
सार

उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग ने निगम के अधिशासी अभियंता को वसूली निरस्त करने का आदेश दिया है।
 

विज्ञापन
Jhansi: Even after disconnecting the connection, a recovery notice was sent.
उपभोक्ता न्यायालय, झांसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उपभोक्ता का व्यावसायिक कनेक्शन काटने के बाद भी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने दस हजार रुपये की रिकवरी नोटिस भेज दी। उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग ने निगम के अधिशासी अभियंता को वसूली निरस्त करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


शिवाजी नगर निवासी सुरेशचंद्र खरया ने अधिवक्ता गणेश खरे के माध्यम से दो साल पहले परिवाद दायर किया था। उल्लेख किया था कि जरूरत न होने पर सुरेश का व्यावसायिक बिजली कनेक्शन उसके आवेदन पर वर्ष 2016 में ही कट गया था। उस पर कोई बकाया नहीं था। बावजूद इसके निगम के अमीन ने 2022 में नोटिस भेजा। उपभोक्ता से 10018 रुपये की रिकवरी करने की बात कही गई। परिवाद में मानसिक कष्ट के रूप में 20 हजार और खर्च के लिए 10 हजार रुपये दिए जाने की मांग की गई। उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह व सदस्यगण देवेश अग्निहोत्री और ज्योति प्रभा जैन ने इस मामले को आंशिक रूप से स्वीकार किया और विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता को 10,018 की रिकवरी निरस्त करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed