फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Five sentenced to rigorous imprisonment for deadly attackFive sentenced to rigorous imprisonment for deadly attack

Jhansi News: जानलेवा हमले में पांच को सश्रम कारावास की सजा

Mon, 18 Dec 2023 11:57 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 Dec 2023 11:57 PM IST
विज्ञापन
Five sentenced to rigorous imprisonment for deadly attackFive sentenced to rigorous imprisonment for deadly attack
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन


झांसी। जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने पांच अभियुक्तों को सात-सात साल के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि वादी मनोज कुमार ने 4 मार्च 2007 को थाना बरुआसागर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पिता की कृषि भूमि घुघुवा गांव में है। इसे चंद्रभान का बंटाई पर दिया गया है। इस जमीन को लेकर घुघुवा निवासी राकेश, महेंद्र ढीमर अक्सर विवाद करते थे। दो मार्च को दोनों अपने साथियों के साथ खेत में पहुंचे और चंद्रभान एवं उसकी पत्नी को पीटकर घायल कर दिया। आरोपी राकेश ने लाइसेंसी बंदूक से फायर झोंक दिए। कुछ दिन बाद दोबारा राकेश, नंदू, महेंद्र, प्रकाश, रतनलाल, धर्मेंद्र समेत चार अज्ञात लोगों के साथ हथियार लेकर आ पहुंचे। यहां मारपीट करने के साथ ही लूटपाट की। हवाई फायर करते हुए भाग निकले। बरुआसागर थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 307 समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर आरोपी राकेश, नंदू, प्रकाश, रतनलाल उर्फ रामरतन एवं धर्मेंंद्र को सात साल के सश्रम कारावास समेत अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड में तीस हजार रुपये वादी को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed