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Jhansi News: जीएसटी काउंसिल के पांच फैसले से व्यापारियों को राहत

Fri, 09 Oct 2026 02:41 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:41 AM IST
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Five decisions of the GST Council bring relief to traders
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के केंद्रीय कार्यालय पर बृहस्पतिवार को हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक में व्यापारिक हित में लिए गए पांच फैसलों का स्वागत किया गया।
बैठक की अध्यक्षता कैट के संयुक्त राष्ट्रीय महामंत्री और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार अग्रवाल ने की। वक्ताओं ने बताया कि अब व्यापारियों को रिफंड 17 दिन में मिल जाएगा। पहले व्यापारियों को रिफंड में कठिनाई होती थी। जीएसटी में व्यापारियों की गिरफ्तारी का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
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अब पांच करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी पर ही आपराधिक मामला दर्ज होगा। इस निर्णय से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यदि आपूर्तिकर्ता कर जमा नहीं करता है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं रोका जाएगा। व्यापारियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। अब बायोमीट्रिक सत्यापन से ही पंजीकरण संभव होगा। संचालन डॉ. विवेक बाजपेयी ने किया। इस दौरान कुलदीप सिंह दांगी, दिलीप अग्रवाल, अरुण गुप्ता, संजय सर्राफ, राजेश बिरथरे, पंकज शुक्ला, अभिषेक सोनकिया, संजय चड्ढा, कृष्णा राय, सोनू उपाध्याय, सौरभ हयारण, अंकित खत्री, अंकुर बट्टा, महेंद्र द्विवेदी, शालिग्राम राय, प्रदीप गुप्ता और प्रभु दयाल साहू मौजूद रहे।
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