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कालाबाजारी करने पर खाद के आठ लाइसेंस निलंबित

Sun, 05 Dec 2021 12:48 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 05 Dec 2021 12:48 AM IST
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Eight fertilizer licenses suspended for black marketing
झांसी। जिले के सौ खाद विक्रेताओं की जांच में आठ के खिलाफ कालाबाजारी करने की पुष्टि होने पर आठों दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। सभी से सप्ताह भर में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों को खाद की दिक्कत न हो, इसलिए शासन ने ऐसे सौ खाद विक्रेताओं की जांच कराने के निर्देश दिए थे, जिन्होंने सबसे अधिक खाद बेची थी। इसमें साधन सहकारी समिति और प्राइवेट खाद विक्रेताओं की जांच की गई। जांच के दौरान किसान सेवा सहकारी समिति मारकुंआ, किसान सेवा सहकारी समिति रेवन, साधन सहकारी समिति कुआं गांव, साधन सहकारी समिति सकरार, साधन सहकारी समिति टोड़ी मोंठ, पीसीएफ मऊरानीपुर, पीसीएफ चिरगांव और रागनी ट्रेडर्स चिरगांव में गड़बड़ियां पकड़ी गई थीं। यह लोग प्वाइंट ऑफ सेल मशीन से स्टाक खारिज नहीं कर पाने का कारण नहीं बता सके थे। इन सभी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
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उप कृषि निदेशक के के सिंह ने बताया कि जिस किसान को डीएपी की जरूरत है, वे आधार कार्ड और खतौनी लाकर खाद खरीद सकते हैं। 50 किलोग्राम की डीएपी की बोरी के दाम 1200 हैं। अगर कोई विक्रेता निर्धारित दाम से अधिक में खाद की बोरी बेचता है तो उनके मोबाइल नंबर 6386903083 पर सूचना दे सकते हैं।
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