फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi News: Bail application of witness in fake will rejected, case dates back to 13 years ago

Jhansi News: फर्जी वसीयतनामा में गवाही देने वाले की जमानत अर्जी निरस्त, 13 साल पहले का है मामला

Thu, 09 Apr 2026 01:52 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: झांसी ब्यूरो Updated Thu, 09 Apr 2026 01:52 AM IST
सार

सिविल लाइन स्थित एक बंगले की 13 साल पहले फर्जी तरीके से वसीयत कर दी गई थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट ) जितेंद्र यादव की अदालत ने एक गवाह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
 

विज्ञापन
Jhansi News: Bail application of witness in fake will rejected, case dates back to 13 years ago
कोर्ट का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सिविल लाइन स्थित एक बंगले की 13 साल पहले फर्जी तरीके से वसीयत कर दी गई थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट ) जितेंद्र यादव की अदालत ने एक गवाह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के मुताबिक मुंबई के अंधेरी ईस्ट निवासी नेवल रानी डिक ने पिछले साल नवाबाद थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उनके मौसा फिरोज एडल्जी वायस जन्म से सिविल लाइन स्थित अपने बंगले में रह रहे थे। उन्हें 21 साल से लकवा की शिकायत थी और इसके चलते उनकी मौत हो गई। 2013 में उनके बंगले की फर्जी वसीयत राजेंद्र सिंह यादव के नाम से कर दी गई। उन्होंने मुख्य षड्यंत्रकारी खालिद हुसैन को बताया। राघवेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने गवाही दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन


बुधवार को विशेष न्यायालय में गवाह राघवेंद्र की जमानत अर्जी लगाई गई। एडीजीसी राजेंद्र रावत ने तर्क दिया कि वसीयतनामा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर तैयार किया गया है। विशेष न्यायालय ने अभियुक्त राघवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed