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Jhansi News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

Thu, 01 Oct 2026 02:17 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:17 AM IST
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Accused in the rape of a teenage girl denied bail.
झांसी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पिछले महीने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को जमानत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। अभियोजन के मुताबिक प्रेम नगर थाना क्षेत्र के बिजौली निवासी मनीष गोस्वामी और साहिल अहिरवार ने एक निजी दफ्तर में काम करने वाली 16 वर्षीय किशोरी को आठ अगस्त को अपने साथ ले जाकर झांसी के होटल में दुष्कर्म किया था। उसके फोटो वीडियो बनाए थे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि किशोरी को दोनों ने करीब दो घंटे बंधक बनाए रखा था। उनके चंगुल से छूटने के बाद तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उन्हें गिरफ्तार किया था। बुधवार को विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट द्वारा दी गई दलील और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने दोनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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मध्याह्न भोजन में गबन के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
झांसी। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के बौंड़ा गांव निवासी एक शिक्षक और प्रभारी मध्य भोजन गोविंददास की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे देवाशीष की अदालत ने निरस्त कर दी। अभियोजन के मुताबिक गोविंददास ने सरकारी राशि को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी राशि का गबन किया था। मामला थाने में दर्ज किया गया था। बुधवार को जमानत अर्जी में बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया, लेकिन एडीजीसी द्वारा दिए गए तर्क और साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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