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आधार के बिना ही दाखिल होगा आयकर रिटर्न

Sun, 11 Aug 2019 01:24 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Aug 2019 01:24 AM IST
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aadhar ke bina hi dakhil hoga income tex
आधार के बिना ही दाखिल होगा आयकर रिटर्न
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झांसी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने में पैन नंबर से आधार के लिंक की अनिवार्यता को फिलहाल रोक दिया है। इससे तमाम करदाताओं की समस्या दूर हो गई है। झांसी - ललितपुर परिक्षेत्र में अभी तक 60 हजार से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। रिटर्न भरने की 31 अगस्त अंतिम तिथि है।
वर्तमान समय में हरेक को आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। हर खरीद, बिक्री, लोन लेने आदि में रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रिटर्न भरने में पैन से आधार नंबर का लिंक होना जरूरी किया था। मगर, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पैन और आधार नंबर की जानकारी में अंतर है। जैसे कि किसी के नाम के अक्षरों में तो किसी की जन्मतिथि गलत लिखी है। किसी में पिता का नाम तो किसी का लिंग गलत लिखा है। जबकि, दोनों कार्डों में एक सी ही जानकारी होनी चाहिए, तभी उनका रिटर्न में मिलान स्वीकार होता है। इस समस्या के चलते रिटर्न कम जमा हो रहे थे। इस कारण प्रत्यक्ष बोर्ड ने पैन नंबर से आधार के लिंक होने की अनिवार्यता को फिलहाल रोक दिया है। 31 जुलाई को रिटर्न भरने की तिथि भी एक महीने बढ़ा दी गई। साथ ही 31 अगस्त के बाद पांच लाख से कम पर एक हजार रुपये और पांच लाख से अधिक पर पांच हजार जुर्माना जमा करने के बाद ही रिटर्न दाखिल होगा।
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मालूम हो कि एक अप्रैल से टैक्स में नई छूट की व्यवस्था हो गई है। इसमें पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है, परंतु अगर आपकी आय पांच लाख से एक रुपये भी ज्यादा है तो पूर्व की तरह ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत टैक्स देना है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इस आदेश के बाद से रिटर्न भरने वालों की संख्या में इजाफा होगा।
निमेष खन्ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
पैन से आधार के लिंक न होने से कई करदाता परेशान हो रहे थे। इस सहूलियत ने करदाताओं को एक बड़ी राहत दी है।
वैभव, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
रिटर्न दाखिल करने के लाभ
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कभी कोई जांच हो जाए तो रिटर्न साक्ष्य के काम आता है।
रिटर्न भरने से आपकी आर्थिक हैसियत का पता लगता है।
कोई भी लोन कराने के लिए तीन साल का रिटर्न दाखिल होना जरूरी।
देश से बाहर जाने के लिए इमीग्रेशन प्रोफाइल में वीजा के लिए जरूरी।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना क्लेम के लिए।
अगर आपका टीडीएस कटता है और रिफंड आ रहा है तो रिफंड क्लेम के लिए जरूरी।
रिटर्न से आपकी आय का प्रूफ भी होता है।
आजकल सभी खरीद व अन्य गतिविधियां पैन कार्ड से लिंक होने से सरकार पर आपकी नजर है, इसलिए रिटर्न दाखिल कर आप किसी भी तरह की कार्रवाई से बच सकते हैं।
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