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बगैर वोटर आईडी के भी कर सकेंगे मतदान

Mon, 29 Apr 2019 02:03 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 29 Apr 2019 02:03 AM IST
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बगैर वोटर आईडी के भी कर सकेंगे मतदान
बगैर वोटर आईडी के भी कर सकेंगे मतदान
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झांसी। केवल वोटर पर्ची दिखाकर कोई भी वोटर अपना वोट नहीं डाल सकता है। वोटर पर्ची के साथ मतदाता पहचान पत्र का होना जरूरी है। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित अन्य ग्यारह विकल्प का प्रयोग कर मतदान कर किया जा सकता है।

यदि आप को वोटर आईडी नहीं है या खो गया है अथवा फट गया है या कहीं और रह गया है, तो वोटर बिना वोटर आईडी के भी मतदान कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से घोषित अन्य विकल्पों से किसी भी एक का होना आवश्यक है। जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य या केंद्र सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी परिचय पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो समेत पेंशन दस्तावेज, एमपी, एमएलसी, एमएलए द्वारा जारी पहचान पत्र से भी वोट डाला जा सकता है।
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