फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Transport Corporation's account frozen for not paying compensation of Rs 75 lakh

75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति न देने पर परिवहन निगम का खाता सीज

Sat, 13 Nov 2021 11:15 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 13 Nov 2021 11:15 PM IST
विज्ञापन
Transport Corporation's account frozen for not paying compensation of Rs 75 lakh
सड़क दुर्घटना में सिपाही की मौत के मामले में आदेश के बावजूद क्षतिपूर्ति न देने पर ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार सिंह गौतम ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सुल्तानपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ आरसी जारी कर दी। तहसीलदार सुल्तानपुर ने निगम के आईसीआईसीआई बैंक शाखा सुल्तानपुर का खाता सीज कर 12 नवंबर को इसकी सूचना कोर्ट को दी है। परिवहन निगम के खिलाफ ब्याज सहित 75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश हुआ है।
विज्ञापन

बलिया जिले के मूल निवासी पुलिस लाइन में तैनात सिपाही विनय शंकर सिंह की लाइन बाजार तिराहे के निकट रोडवेज बस से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी व अन्य आश्रितों ने परिवहन निगम व चालक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर रोडवेज बस चालक की लापरवाही माना। 28 सितंबर 2019 को कोर्ट ने परिवहन निगम को आदेश दिया कि याचीगण को क्षतिपूर्ति अदा करें। लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर विपक्षियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई के लिए इजरा दाखिल किया गया था। जिस पर कोर्ट ने परिवहन निगम के खिलाफ आरसी जारी कर दी थी। इसी बीच परिवहन निगम हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2021 तक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। याचियों के अधिवक्ता अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि रोक हटने के बाद संग्रह अमीन द्वारा बकाया धनराशि जमा कराने का प्रयास किया गया, लेकिन परिवहन निगम के बकाया राशि जमा नहीं करने पर 25 अक्तूबर 2021 को परिवहन निगम का खाता सीज कर 12 नवंबर को इसकी सूचना कोर्ट को दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed