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Jaunpur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 31 Oct 2026 01:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:24 AM IST
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The person guilty of rape sentenced to 20 years in prison
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने खुटहन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से दुष्कर्म के दोषी अनमोल तिवारी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने घटना के दूसरे दिन खुटहन थाने में दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार 26 जून 2020 को पीड़िता रात लगभग 8:30 बजे घर के बाहर शौच करने गई थी। तभी दोषी अनमोल तिवारी उसका मुंह दबाकर जबरन खेत में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर वालों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया।
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इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। पुलिस ने विवेचना करके केस डायरी न्यायालय में पेश की। कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अनमोल तिवारी को दुष्कर्म के जुर्म में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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