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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कैद, अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया

Thu, 01 Apr 2021 08:28 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Thu, 01 Apr 2021 08:28 PM IST
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Seven years imprisonment for rape of teenager
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया
जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की आधी राशि पीडि़ता को दी जाएगी।
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अभियोजन के अनुसार बक्शा के एक गांव निवासी किशोरी (13) के पिता ने 18 मार्च 2014 को थाने में केस दर्ज कराया था। उसने गांव के ही एक व्यक्ति पर खेत में मौजूद बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया।
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पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में घटना की पुष्टि की। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। पीडि़त पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय व सहायक शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने पैरवी की।
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