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दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास

Thu, 28 Oct 2021 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 12:03 AM IST
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Rape accused gets 7 years imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश रजनेश कुमार ने सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाया। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी सुनील कुमार पांडे उर्फ पिंटू को सात साल सश्रम कारावास के साथ सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोप है कि 19 जुलाई 2014 को महराजगंज थाने में दुष्कर्म की शिकार पीड़िता के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें पीड़ित ने गांव निवासी सुनील कुमार उर्फ पिंटू को नामजद किया। दर्ज मुकदमें में पीड़ित ने बताया कि आरोपी उसकी पत्नी के संग दुष्कर्म किया। इस दौरान पत्नी के शोर मचाने पर जब वह मौके पर पहुंचा, तो आरोपी उसे धक्का देते हुए फरार हो गया। इस दौरान गांव के लोगाें की भीड़ मौके पर जमा हो गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस दौरान पुलिस की विवेचना, गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर कोर्ट ने सुनील कुमार पांडे उर्फ पिंटू को दुष्कर्म का दोषी पाया। साथ ही सुनील कुमार पांडे उर्फ पिंटू को सात वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से मुकदमें की पैरवी एडीजीसी संजय श्रीवास्तव ने किया।
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