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फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी विद्यालय

Tue, 29 Jun 2021 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jun 2021 11:24 PM IST
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Private schools will not be able to increase fees
नये शैक्षणिक सत्र में किसी भी बोर्ड से संचालित एक से आठवीं तक के विद्यालय फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते उत्पन्न हालात को देखते हुए सरकार ने अभिभावकों को राहत देने के लिए सभी विद्यालय संचालकों को यह निर्देश जारी किया है। अगर किसी विद्यालय ने अभिभावक से इस साल बढ़ाकर फीस वसूल लिया होगा तो उसे बढ़ी हुई रकम को अगले महीने की फीस में समायोजित करना होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का पत्र आते ही बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने जिले के आठवीं तक के सभी मान्यता प्राप्त 3028 विद्यालय संचालकों को पत्र भेजकर सरकार के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
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बीएसए ने बताया कि कोरोना महामारी को भारत सरकार ने आपदा घोषित किया है। महामारी के कारण संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 30 मई 2021 तक लॉकडाउन घोषित किया गया और विद्यालयों का संचालन भी स्थगित है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण 30 जून तक विद्यालय बंद है। एक जुलाई से विद्यालयों का संचालन फिर से शुरू होगा। बीएसए ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए लागू किया गया शुल्क ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में लिया जाय । जबतक विद्यालयों में भौतिक रूप से ऑफलाइन परीक्षा संपादित नहीं की जा रही है तब तक परीक्षा शुल्क छात्रों से न लिया जाय । इसी प्रकार विद्यालय बंद रहने की अवधि में जब तक क्रीडा , विज्ञान / प्रयोगशाला , लाइब्रेरी , कम्प्यूटर , वार्षिक फंक्शन नहीं हो रहा तब तक उक्त गतिविधियों से संबन्धित किसी प्रकार का शुल्क एवं परिवहन शुल्क छात्रों से न लिया जाय।
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