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दुराचार के प्रयास के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Tue, 15 Dec 2020 11:56 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Dec 2020 11:56 PM IST
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Order to register FIR in case of misdemeanor attempt
जौनपुर। खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी वादिनी की नाबालिग बेटी से दुराचार का प्रयास करने वाले किराएदार के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष खेतासराय को दिया है।
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वादिनी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि मुन्नूलाल की बाजार में कपड़े और गहने की दुकान है। मुन्नूलाल के बेटे संतोष ने उसकी नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत की। उस,ने उलाहना दिया तो मुन्नूलाल के लड़के व पत्नी घर में आकर मारपीट की। 27 अगस्त को 8 बजे वह अपनी बेटी के साथ सामान लेकर घर आ रही थी तभी संतोष व एक अन्य युवक ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। साथ ले जाकर दुराचार का प्रयास किया। डीएम के आदेश पर मेडिकल हुआ। एसपी से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। उसकी बड़ी पुत्री से 9 अक्टूबर 2012 को मोहल्ले के सुरेंद्र व अन्य लोगों ने दुराचार किया और जहर खिलाकर मार डाला था। कोर्ट ने 15 सितंबर 2016 को सुरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज करने का आदेश
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी आशीष व एक अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष सरायख्वाजा को दिया है। महिला का आरोप है कि 31 अगस्त 2020 को 11 बजे रात आशीष बाइक से आया और मड़हे में घुसकर जबरन उसके साथ दुराचार किया। जबकि दूसरा आरोपी पन्नालाल मड़हे के पीछे खड़ा था। उसने जासे समय धमकी दी कि पुलिस से शिकायत की तो जान से मार देंगे। आरोपी के जाने के बाद महिला ने शोर मचाया तो भीड़ जमा हो गई। उसने थाने में तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं तो पीड़ित महिला ने न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई।
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