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घनी आबादी के बीच पटाखा भंडारण् पर 24 को नोटिस
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जौनपुर। शहर में आबादी के बीच धड़ल्ले से पटाखा का भंडारण चल रहा है। लाइसेंसधारी पटाखा दुकानदारों को गोदाम आबादी से बाहर ले जाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया है।
शहर में 24 दुकानदारों के पास पटाखा बेचने का लाइसेंस है। सभी दुकानदार पटाखा का भंडारण आबादी के बीच कर रहे हैं। जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसका खुलासा गत दिनों पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से किए गए जांच के दौरान हुई। जिसके बाद दीपावली पर्व पर कोई अप्रिय घटना घटित न हो । इसके लिए शहर के सभी 24 दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसमें उनको एक माह के अंदर आबादी से डेढ़ किलोमीटर भंडारण का स्थान चिंहित कर प्रत्यावेदन देने की निर्देश दिया गया है। समय समाप्त होने पर जो भी पटाखा दुकानदार आबादी के बीच भंडारण करता हुआ मिलेगा। उनके विरूद्घ कार्रवाई की जाएगी। वहीं यह भी निर्देश दिया गया है कि एक माह तक आबादीके बीच किए गए भंडारण की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं समुचित कर लिया जाए। अगर इसमें कोताही मिली तो भी संबंधित पटाखा दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
शहर में आबादी के बीच पटाखा का भंडारण करने वाले दुकानदारों को नोटिस भेजी जा रही है। एक माह के अंदर आबादी से डेढ़ किमी दूर पटाखा का भंडारण करने का निर्देश दिया गया है। समय समाप्त होने के बाद आबादी के बीच पटाखा का भंडारण होने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -सहदेव मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट
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शहर में 24 दुकानदारों के पास पटाखा बेचने का लाइसेंस है। सभी दुकानदार पटाखा का भंडारण आबादी के बीच कर रहे हैं। जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसका खुलासा गत दिनों पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से किए गए जांच के दौरान हुई। जिसके बाद दीपावली पर्व पर कोई अप्रिय घटना घटित न हो । इसके लिए शहर के सभी 24 दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसमें उनको एक माह के अंदर आबादी से डेढ़ किलोमीटर भंडारण का स्थान चिंहित कर प्रत्यावेदन देने की निर्देश दिया गया है। समय समाप्त होने पर जो भी पटाखा दुकानदार आबादी के बीच भंडारण करता हुआ मिलेगा। उनके विरूद्घ कार्रवाई की जाएगी। वहीं यह भी निर्देश दिया गया है कि एक माह तक आबादीके बीच किए गए भंडारण की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं समुचित कर लिया जाए। अगर इसमें कोताही मिली तो भी संबंधित पटाखा दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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शहर में आबादी के बीच पटाखा का भंडारण करने वाले दुकानदारों को नोटिस भेजी जा रही है। एक माह के अंदर आबादी से डेढ़ किमी दूर पटाखा का भंडारण करने का निर्देश दिया गया है। समय समाप्त होने के बाद आबादी के बीच पटाखा का भंडारण होने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -सहदेव मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट
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