फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Notice issued to Aamir Khan and four others for Thugs of Hindostan

यूपी के जौनपुर में आमिर खान समेत 4 को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 8 अप्रैल को 

Wed, 03 Mar 2021 12:11 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Wed, 03 Mar 2021 12:11 AM IST
विज्ञापन
Notice issued to Aamir Khan and four others for Thugs of Hindostan
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जाति विशेष पर अपमानजनक टिप्पणी कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका को जौनपुर के जिला जज मदन पाल सिंह ने स्वीकार कर लिया है। मामले में फिल्म अभिनेता आमिर खान, निर्माता आदित्य चोपड़ा समेत चार के विरुद्ध नोटिस जारी कर उन्हें आठ अप्रैल को अपना पक्ष रखने की मोहलत दी है।

विज्ञापन


लाइन बाजार के हरईपुर निवासी हंसराज चौधरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नवंबर 2018 को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा, निर्देशक विजय कृष्णा, अभिनेता आमिर खान के खिलाफ परिवाद दायर किया था। आरोप था कि फिल्म के ट्रेलर में मल्लाह जाति को अपमानजनक शब्द से संबोधित किया गया है।
विज्ञापन


उन्होंने सोशल मीडिया में इसे प्रदीप निषाद, बृजेश निषाद, संजीव नागर, मनोज नागर आदि के साथ देखा। इस टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म की टीआरपी बढ़ाने मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से फिल्म का ऐसा नाम रखा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए परिवाद अस्वीकृत कर दिया कि फिल्म की घटनाएं और पात्र काल्पनिक होते हैं, जिसका उल्लेख फिल्म के प्रारंभ में ही होता है। कोई कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसके बाद जिला जज के समक्ष वादी ने पुनरीक्षण याचिका दायर की।


वादी के अधिवक्ताओं ने कहा कि गवाहों के शपथ पत्र युक्त बयान दर्ज हुए थे। तलबी के स्तर पर प्रथम दृष्टया ही साक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। परिवाद अस्वीकृत करने के लिए कोई विशेष वजह एवं संपूर्ण साक्ष्य का अभाव अवश्य होना चाहिए। जिला जज ने बहस सुनने के बाद पुनरीक्षण याचिका को स्वीकृत कर विपक्षी गण को नोटिस जारी किया। मामले में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed