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Jaunpur News: हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

Mon, 31 Jul 2023 11:41 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Jul 2023 11:41 PM IST
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Murderer's husband sentenced to life imprisonment
सरपतहां थाना क्षेत्र के दुददुमा, अमावांखुर्द गांव में छह वर्ष पूर्व एक विवाहिता की हत्या करने वाले पति को जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया है। रामसागर निवासी सुल्तानपुर ने घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार, उसकी भतीजी अंजू देवी की शादी रामधनी निवासी ग्राम दुमदुमा, अमावांखुर्द के साथ हुई थी। शादी के बाद सोने की चेन और 50,000 रुपये की मांग को लेकर पति रामधनी, ससुर सीताराम व सास हीरामनि प्रताड़ित करते थे। कई बार समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। 24 जून 2017 को सुबह आठ बजे भतीजी अंजू का फोन आया कि पति सास-ससुर मिलकर मारपीट रहे हैं। मुझे ले चलो नहीं तो मार डालेंगे। रामधनी ने फोन करके बताया कि अंजू को करंट लग गया है। जब लोग दस बजे भतीजी के घर पहुंचे तो ससुराल वाले उसकी हत्या करके गुप्त तरीके से अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पंचनामा करके शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की। डीजीसी फौजदारी सतीश कुमार पांडेय ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति रामधनी को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए दंडित किया। सास व ससुर को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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