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Jaunpur News: हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

Sat, 02 Mar 2024 12:20 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Mar 2024 12:20 AM IST
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Life imprisonment to murder accused
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव ने सुजानगंज में 17 वर्ष पूर्व हुई लड्डू में विषैला पदार्थ खिलाकर हत्या करने के आरोपी राजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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वादी ओम प्रकाश सिंह निवासी देवकली, सुजानगंज ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार आठ जुलाई 2007 को उसका लड़का विशाल सिंह अपने गांव के बाहर पंपिंग सेट पर गया था। वहां पर राजेंद्र सिंह शाम सात बजे मिला और कहा कि उसके घर खुशी की बात है। लड़का पैदा हुआ है। मिठाई खा लो। उसके कहने पर वादी के लड़के ने मिठाई खा ली। कुछ देर बाद लड़के की तबीयत खराब होने लगी। उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
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चिकित्सकीय परीक्षण में जहर की पुष्टि हुई पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील सतीश सिंह ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजेंद्र को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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