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Jaunpur News: दुष्कर्म के दोषी मजदूर को 20 साल की सजा

Wed, 03 Sep 2025 01:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 03 Sep 2025 01:50 AM IST
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Labourer convicted of rape sentenced to 20 years in prison
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने पवांरा निवासी 14 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म के दोषी बिहार निवासी मजदूर अंकित कुमार को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। 21 अप्रैल 2022 को घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को रात 10:00 बजे वादी अपने पुत्र की तबीयत खराब होने के कारण इलाज के लिए मछलीशहर गया था। उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। रात करीब 1:30 बजे लौट कर आया तो बेटी रो रही थी। पूछने पर बताया कि बगल में काम करने वाला मजदूर अंकित रात में घर आया और उसका मुंह दबाकर पुलिया के नीचे ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अंकित को दोषी पाया। संवाद
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