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हत्यारोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
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जौनपुर। जिला जज मदन पाल सिंह ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र के भूपतिपट्टी गांव के गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपी गौरव उर्फ सनी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। घटना की प्राथमिकी मृतक के ससुर दिनेश कुमार ने लाइन बाजार थाने में दर्ज कराया था।
अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के 4 दिन पहले वादी दिनेश का दामाद गौतम उसके घर पर आया था। 8 दिसंबर 2015 को सुबह 8 बजे वह वापस अपने घर जा रहा था कि रास्ते में गौरव उर्फ सनी ने कुल्हाड़ी से गौतम पर हमला कर दिया। उसके सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई। जमीनी रंजिश को लेकर आरोपी ने हमला किया था। गौतम को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले गए जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में ही गौतम की मौत हो गई ।
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान,कमला प्रसाद यादव,अखिलेश राज पाठक व सूर्यमणि पांडेय ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। जिला जज ने दोनों पक्षों की दलील एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी गौरव को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया तथा उसे 10 वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन कथानक के अनुसार घटना के 4 दिन पहले वादी दिनेश का दामाद गौतम उसके घर पर आया था। 8 दिसंबर 2015 को सुबह 8 बजे वह वापस अपने घर जा रहा था कि रास्ते में गौरव उर्फ सनी ने कुल्हाड़ी से गौतम पर हमला कर दिया। उसके सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई। जमीनी रंजिश को लेकर आरोपी ने हमला किया था। गौतम को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले गए जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में ही गौतम की मौत हो गई ।
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पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान,कमला प्रसाद यादव,अखिलेश राज पाठक व सूर्यमणि पांडेय ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। जिला जज ने दोनों पक्षों की दलील एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी गौरव को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया तथा उसे 10 वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
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